फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी स्विगी को तगड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने एक ग्राहक को आॅर्डर उपलब्ध नहीं कराने के एक मामले में स्विगी को पांच हजार रुपये ग्राहक को जुर्माना देने का आदेश दिया है. पांच हजार में से तीन हजार रुपये जुर्माना और दो हजार रुपये कोर्ट केस की लागत के रूप में दिया गया है. जिस ग्राहक को जुर्माना दिया गया, उसने एप के माध्यम से एक आइसक्रीम की बुकिंग की थी, आइसक्रीम की डिलीवरी नहीं करने पर कंपनी के खिलाफ ग्राहक ने मुकदमा दायर किया था.
आइसक्रीम की कीमत 187 रुपये थी
बेंगलुरू के एक कंज्यूमर कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए स्विगी को आइसक्रीम की राशि, जो 187 रुपये थी, उसे भी उसे वापस करने का निर्देश दिया. ग्राहक की शिकायत के अनुसार डिलीवरी एजेंट ने आइसक्रीम की दुकान से ऑर्डर तो उठाया, लेकिन उसने उसकी डिलीवरी नहीं दी, जबकि एप पर आइसक्रीम की डिलीवरी कंफर्म दिखाई गई. जब ग्राहक ने इस संबंध में स्विगी से शिकायत की, तो उसने ना तो ऑर्डर का रिफंड दिया और ना ही ऑर्डर रिप्लेस किया. इसके बाद ग्राहक ने कंपनी के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज की.
स्विगी ने भूमिका से इनकार किया
शिकायतकर्ता ने स्विगी के खिलाफ याचिका दाखिल करते हुए 10 हजार रुपये जुर्माना और साढ़े सात हजार रुपये कोर्ट के खर्चे के मांगे थे, जिसे कोर्ट ने अधिक बताया और तीन हजार रुपये जुर्माना और 2000 रुपये मुकदमे के खर्चे के रूप में ग्राहक को देने का आदेश स्विगी को दिया. हालांकि स्विगी ने कंज्यूमर कोर्ट में कहा कि इसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि उसने ग्राहक और रेस्टोरेंट के बीच सिर्फ एक चेन की भूमिका निभाई थी. डिलीवरी एजेंट की गलती के लिए उसे जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है. लेकिन कोर्ट ने यह माना कि शिकायतकर्ता अपनी बात साबित करने में सफल रहा है और यह मामला सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का है.